पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई का कहना है कि रेड कॉर्नर नोटिस के बिना भी एंटीगुआ से मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस भगोड़े आरोपियों की लोकेशन पता लगाने के मकसद से जारी किया जाता है। लेकिन, एंटीगुआ सरकार इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि चौकसी वहां की नागरिकता लेकर रह रहा है। ऐसे में रेड कॉर्नर नोटिस के कोई मायने नहीं रह जाते।
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