यहां एक व्यक्ति ने 15 नवंबर 2016 को एचडीएफसी बैंक, सिविल लाइंस से वैगन आर कार लेने के लिए लोन लिया गया था। लेकिन लोन की किश्ते नहीं जमा की गयी। जब इसके लिए बैंक द्वारा पत्राचार वगैरह किया गया तब भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर बैंक की तरफ से वकील ने 2017 में मध्यस्थता कोर्ट में मुकदमा किया गया। यहां से भी नोटिस भेजे गए लेकिन लोन लेने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। तब मध्यस्थता कोर्ट ने बैंक के पक्ष में 4 लाख 50 हजार जमा करने का फैसला सुना दिया गया।
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